गौकशी के मामलों में फरार दो आरोपियों के घर पुलिस की मुनादी, ढोल बजाकर चस्पा किए न्यायालय के उद्घोषणा आदेश, पेश न होने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

अपराध उत्तराखंड हरिद्वार

भगवानपुर (हरिद्वार)। गौकशी से जुड़े मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को ग्राम सिकरोड़ा में दो आरोपियों के घरों पर ढोल बजाकर सार्वजनिक मुनादी कराई और न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश चस्पा किए।
पुलिस के अनुसार, जनपद में गौकशी जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा ऐसे मामलों में वांछित और फरार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा आदेशों की तामील के लिए पुलिस टीम ग्राम सिकरोड़ा पहुंची।


पुलिस टीम ने आरोपियों के निवास स्थानों पर पहुंचकर ढोल बजवाते हुए सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई। इसके बाद न्यायालय के आदेश उनके घरों पर चस्पा किए गए। मुनादी के माध्यम से आरोपियों को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की सूचना दी गई। साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई।
ये हैं फरार आरोपी
पुलिस के अनुसार, उद्घोषणा की कार्रवाई जिन दो आरोपियों के विरुद्ध की गई, उनमें असलम पुत्र नानू और फैज़ान पुत्र सफ़ीम शामिल हैं। दोनों ग्राम सिकरोड़ा, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के निवासी हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई को गौकशी से संबंधित मामलों में फरार आरोपियों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

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