उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों का ब्यौरा तलब, शासन ने मांगी 2008 से 2025 तक की जानकारी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने प्रदेश के सभी मंडल एवं जिला सूचना कार्यालयों से जिला मुख्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अपर निदेशक अरविन्द कुमार मिश्र की ओर से 27 जुलाई 2026 को जारी पत्र में यह सूचना 28 जुलाई 2026 की शाम 5 बजे तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है।


विभाग ने वर्ष 2008 से 2025 तक जिला मुख्यालय की मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों की जानकारी वर्षवार मांगी है। इसमें विशेष रूप से यह बताने को कहा गया है कि कितने मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों की मान्यता एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित की गई।
इसके अलावा वर्ष 2009 से 2025 तक जिला मान्यता प्राप्त पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की संख्या भी वर्षवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने संबंधित मामलों की पूरी सूचना मांगी है।
पत्र में वर्ष 2016 से अब तक जिला मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की मान्यता निरस्त किए जाने के मामलों का भी विवरण मांगा गया है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि मुकदमा दर्ज होने के कारण कितने पत्रकारों की मान्यता निरस्त की गई।
विभाग की ओर से यह निर्देश समस्त सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी तथा प्रभारी जिला सूचना अधिकारियों को भेजे गए हैं। आदेश के बाद जिला सूचना कार्यालयों में पुराने अभिलेखों को खंगालकर मांगी गई सूचनाएं संकलित करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
यह पत्र ऐसे समय जारी हुआ है जब पत्रकारों की मान्यता, उसके स्थानांतरण, मुकदमों तथा मान्यता निरस्तीकरण से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर विभाग ने वर्षवार एवं विस्तृत आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू की है। इससे प्रदेश में पत्रकार मान्यता व्यवस्था से संबंधित पुराने रिकॉर्ड एक जगह संकलित होने की उम्मीद है।

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